Hardik Patel supreme court hearings: पाटीदार नेता हार्दिक पटेल अब शायद ही लोकसभा चुनाव लड़ पाएंगे. सुप्रीम कोर्ट ने हार्दिक झटका देते हुए उनके द्वारा लोकसभा चुनाव लड़ने की अनुमति देने वाली याचिका पर जल्द सुनवाई से इनकार कर दिया है.
गुजरात हाई कोर्ट के बाद अब पाटीदार नेता हार्दिक पटेल को सुप्रीम कोर्ट ने भी झटका दिया है .सुप्रीम कोर्ट ने हार्दिक की लोकसभा चुनाव लड़ने की अनुमति देने वाली याचिका पर जल्द सुनवाई से इनकार कर दिया है.
रसुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि याचिका पर नियमित क्रम मे ही सुनवाई होगी. हार्दिक पटेल ने दंगा मामले मे सुनाई गई दो साल की सजा पर रोक की मांग की थी. अगर सजा पर रोक लग जाती तो हार्दिक का लोकसभा चुनाव लड़ने का रास्ता साफ हो जाता.
आपको बगता दें कि गुजरात के मेहसाणा की एक निचली अदालत ने पाटीदार आंदोलन के दौरान हुए दंगों और तोड़फोड़ का दोषी मानते हुए हार्दिक को 2 साल की सजा सुनाई थी.
गुजरात हाई कोर्ट ने इस मामले में हार्दिक की सजा को बरकरार रखा था, जिसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. अब सुप्रीम कोर्ट ने उनकी याचिका पर तुरंत सुनवाई करने से इनकार कर दिया है.
हार्दिक का लोकसभा चुनाव लड़ना अब नामुनकिन ही नजर आ रहा है. अगर सुप्रीम कोर्ट ने 4 अप्रैल तक हार्दिक पटेल की सजा पर रोक नहीं लगाई तो वह चुनाव नहीं लड़ सकेंगे, क्योंकि 4 अप्रैल नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख है.
गौरतलब है कि हार्दिक पटेल ने 12 मार्च को कांग्रेस में शामिल होने के बाद जामनगर से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर ली थी. हार्दिक को पाटीदारों का अच्छा सपोर्ट है और उन्हें मोदी सरकार के लिए एक बड़ा खतरा माना जा रहा था. ऐसे में हार्दिक का चुनाव ना लड़ना कांग्रेस के लिए एक बड़ा झटका है.
आपको बता दें गुजरात में 26 लोकसभा सीटों के लिए 23 अप्रैल को मतदान होगा. नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख चार अप्रैल है.
Supreme Court declines urgent hearing of Patidar leader Hardik Patel's plea seeking a suspension of his conviction in a 2015 case relating to rioting, so that he can contest the upcoming Lok Sabha elections. (file pic) pic.twitter.com/5AMtzD3SqC
— ANI (@ANI) April 2, 2019