Pehlu Khan Mob Lynching: 2017 में पहलू खान को गौ-तस्करी के शक में भीड़ ने मार डाला था, कांग्रेस के दिग्गज नेताओं से लेकर तमाम लोगों ने इस तरह के हत्या कांड पर शख्त एक्शन की मांग की. इस केस में आज नया खुलासा हुआ है.
राजस्थान पुलिस ने अलवर मॉब लिंचिंग में मारे गए पहलू खान को राजस्थान बोवाइन एनिमल (प्रोहिबिशन ऑफ स्लॉटर एंड रेगुलेशन ऑफ टेम्परेरी माइग्रेशन एक्सपोर्ट) एक्ट-1995 की धारा 5, 8 और 9 के अनुसार आरोपी घोषित कर दिया.
2 साल पहले भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुए अलवर के इस हत्याकांड की छानबीन करते हुए पुलिस ने आज नए नतीजे से सबको चौका दिया, इस केस में पहलू खान के अलावा उसके 2 बेटे और ड्राईवर को भी गौ-तस्करी का आरोपी करार दिया गया है.
एआईएमआईएम (AIMIM) पार्टी के अध्यक्ष असादुद्दीन ओवैसी ने आज के इस समाचार से खफा होकर ट्वीट किया कि सभी मुसलमान कांग्रेस और भाजपा का विरोध करें. उन्होंने कांग्रेस को बीजेपी की रिप्लिका बताया है.
जहाँ एक तरह पहलू खान की फैमली को कांग्रेस सरकार से उम्मीदें थी कि कब कांग्रेस आएगी और और कब उन्हें न्याय मिलेगा, आज कांग्रेस की सरकार में ही पहलू पर आरोप साबित होते दिख रहे हैं.
आपको बता दें साल 2017 में डेयरी बिजनस करने वाले 55 साल के पहलू खान पर गौ-रक्षकों ने हमला बोल दिया, पिटाई इतनी दर्दनाक थी कि 2 दिन के बाद हॉस्पिटल में उपचार के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया.
खैर लिंचिंग एक गंभीर मुद्दा है, इस तरह भीड़ को कानून हाथ में लेने का कोई हक़ नहीं है, हाल ही में तबरेज अंसारी हत्याकांड से माहौल और बद्दतर हैं.